Banking Rules: ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसे अपनी मेहनत की कमाई से प्यार नहीं होगा | लोग पैसा कमाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं | हर व्यक्ति चाहता हैं की उसका पैसा एक सुरक्षित जगह हो | ऐसे में उसे बैंक की अलावे ऐसी कोई जगह नहीं मिलती जहाँ उसकी मेहनत से कमाई गयी धन को सुरक्षित रख सकता हैं | इसके साथ ही यहाँ उसे अपने पैसे पर ब्याज प्रदान कराया जाता हैं |
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इस तरह आपकी एक्स्ट्रा कमाई भी हो जाती हैं | हम जब भी कोई नया अकाउंट खुलवाते हैं तब उस समय बैंक अपने ग्राहकों की सभी निजी जानकारी लेता हैं और फिर एक फॉर्म फाइल कर दे दिया जाता हैं , जिसमे आपको बैंक के द्वारा पूछे गए सभी डिटेल्स को सही सही भरना होता हैं | फॉर्म को भरते समय बैंक अपने ग्राहकों से नॉमिनी के बारे में भी जानकारी लेता हैं |
अब ऐसे में यह सवाल आता हैं की यदि उस व्यक्ति की रोड एक्सीडेंट या फिर किसी गंभीर बीमारी में मृत्यु हो जाती है, तो खाते में रखे पैसे का क्या होता है ? उस पैसे को कौन निकाल सकता हैं | तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको यह बता दूँ की फॉर्म भरते समय आपने जिस भी घर के सदस्य को नॉमिनी (Nominee) बनाया था, उसे आप सारे पैसे दे दिए जाते हैं |
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नॉमिनी को मिलेगा पूरा पैसा
यदि किसी कारणवश खाताधारक की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में बैंक की तरफ से उस आदमी के खाते में जमा पुरे पैसे को नॉमिनी को दे दिया जाता है | खाते में डेथ क्लेम करने के लिए नॉमिनी का अकाउंट ग्राहक का डेथ सर्टिफिकेट और अपना आईडी प्रूफ दिखाना होता है | बैंक की तरफसे इसे अच्छे से चेक करने के बाद जमा सारा पैसा नॉमिनी को बैंक की तरफ से प्रदान करा दिया जाता हैं | लेकिन खाताधारक के जीवित रहते हुए नॉमिनी खाते से एक भी रुपये नहीं निकाल सकता हैं |
नॉमिनी न होने पर किसे मिलता है पैसा?
अगर कोई व्यक्ति अकाउंट कहलवाते के लिए फॉर्म भरते समय नॉमिनी का नाम भरना भूल जाता अं, तो ऐसी परिस्थिति में अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाने के बाद उस व्यक्ति के कानूनी वारिस खाते से पैसा निकाल सकता हैं | कानूनी वारिश में इस ब्यक्ति की पति, पत्नी और बच्चे का नाम शामिल होता है | लेकिन उस अकाउंट होल्डर के खाते से पैसा निकालने के लिए उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र को आपको सबसे पहले बैंक में जमा कराना होगा | उसके बाद बैंक खाते में जमा सभी पैसा कानूनी उत्तराधिकारी को दिया जाता हैं, हालाकिं यह प्रोसेस बहुत ही लम्बा चलता हैं |
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सारांश
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