PM Kisan Yojana: देश के किसानो को आर्थिक मदद करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने तरह तरह स्कीम का संचालन कर रही हैं जिसके माध्यम से देश के किसानो को आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएँ | आपकी जानकारी के लिए बता दे की केंद्र सरकार के द्वारा देश के किसानो के लिए प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना स्कीम की शुरुआत की हैं जिसमे सरकार किसानो को साल में 6 हजार रुपये की राशि देती है। किसानो को यह राशी क़िस्त के तौर पर दी जाती हैं जिसके तहत किसानो के खातो में 2000/- रूपये की राशी को तीन किस्त में डाली जाती हैं |
आपकी जानकारी के लिए बता दे की इस समय किसान 15वीं किस्त का इन्तजार कर रहे हैं जिससे इस स्कीम के तहत करोडो किसानो का लाभ मिल रहा हैं | अब लोगो के मन में यह सवाल उत्पन्न हो रहा हैं की क्या इस स्कीम के पैसे का लाभ पिता और पुत्र दोनों को मिलेगा या फिर नहीं।
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क्या पिता की खेती पर पुत्र को मिलेगा योजना का लाभ
आपकी जानकारी के लिए बता दे की अगर किसी भी शख्स के पास अपनी खुद की जमीन नाह हैं और अगर वो अपने पिता की जमीन पर खेती कर रहा हैं तो ऐसे स्तिथि में उसे इस स्कीम का लाभ नहीं मिल सकता हैं | केंद्र सरकार के द्वारा मिलने वाले लाभ केवल उन किसानो को मिलेगा जिनके नाम पर जमीन हैं | ऐसे में अगर पिता के बाद जमीन पुत्र के नाम हो जाती है तभी आप योजना का लाभ उठा सकते हैं।
इसके साथ में एक ही खेत में कई सारे साझीदार हैं तो सभी लोगों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा, एक परिवार से सिर्फ एक ही जन को योजना का लाभ प्राप्त होगा। अगर कोई भी इन्सान धोखे से इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहा हैं की सरकार के तरफ से उनपर क़ानूनी कार्यवाही कर सकती हैं |ऐसे में परिवार में पिता और पुत्र में एक ही शख्स को योजना का लाभ प्राप्त होगा।
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इन नंबर्स से कर सकते हैं कॉन्टैक्ट
आपकी जानकारी के लिए बता दे की अगर आप किसान हैं और केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना का लाभ लेते आ रहे है लेकिन आपके खाते में प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 14वीं क़िस्त नहीं आई हैं तो तो पीएफ किसान स्कीम की हेल्पलाइन नंबर का संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए या तो आप 1800115526 या 011-23381092 पर कॉल कर सकते हैं या pmkisan-ict@gov.in पर ईमेल करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं |
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सारांश
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