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Karnataka High Court : बच्चों को सोशल मीडिया की लग रही लत, शराब की तरह इस पर भी तय हो उम्र सीमा

Karnataka High Court : आजके समय में लोगों में सोशल मीडिया का क्रेज बहुत ज्यादा ही बढ़ गया हैं | इसको लेकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए उम्र को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक जरुरी सुचना दी हैं |कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से यह बयान दिया गया हैं की केंद्रसरकार को  देश में सोशल मीडिया के उपयोग के लिए आयु सीमा को तय करने का विचार करना चाहिए |

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Karnataka High Court

हाईकोर्ट ने एक मौखिक टिप्पणी में कहा कि सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए लोगों की उम्र ‘कम से कम 21’ होनी चाहिए | कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से इसमें दो न्यायाधीशों की बेंच में कुछ सोशल मीडिया अकाउंट और ट्वीट्स को ब्लॉक करने के केंद्र के आदेश को दिया गया चुनौती को खारिज केने के खिलाफ से X कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) की अपील पर सुनवाई कर रही थी |

अदालत ने पहले केंद्र सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया कंपनी की याचिका खारिज कर दी गयी थी | जिसके बाद आदेशों का पालन नहीं करने पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था |कर्नाटक हाईकोर्ट में यह केस तब सामने आया जब केंद्र सरकार ने के वकील ने अदालत को बताया कि कानून में अब कुछ ऑनलाइन गेम तक पहुंचने से पहले उपयोगकर्ता के पास आधार और अन्य दस्तावेज होना आवश्यक है |

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अदालत की तरफ से पुचा गया की ऐसी पहचान को सोशल मीडिया तक भी क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है |जिसके बाद जस्टिस जी नरेंद्र ने कहा,‘सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाएं, जिसके बाद बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा | आज के समय में स्कूल जाने वाले बच्चे भी इसके आदि हो गए हैं | इसलिए मुझे लगता हैं की आबकारी नियमों की तरह (इसकी भी) एक उम्र सीमा तय कर देना चाहिए ताकि लोगों में कुछ सुधार आये |

इसके अलावे सोशल मीडिया की तरफ से हो रहे अपराध भी थोडा कम हो सके |हाईकोर्ट ने इसके साथ यह भी कहा हैं की ‘बच्चे 17 या 18 साल के हो सकते हैं, लेकिन उन्हें सही और गलत का निर्णय लेने की परिपक्वता है कि देश के हित में क्या (अच्छा) है और क्या नहीं? न केवल सोशल मीडिया पर, बल्कि इन्टरनेट पर भी ऐसी चीजें हटाई जानी चाहिए, जो मन को विषाक्त करती हैं। इसलिए सरकार को चहिये की सोशल मीडिया के उपयोग के लिए एक उम्र सीमा निर्धारित कर देना चाहिए |

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सारांश 

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धन्यवाद !!!

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